उत्तराखंड के 35 हजार पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड से जुड़ने का फिर मिलेगा मौका, कैशलेस इलाज के लिए करना होगा आवेदन
उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना से बाहर रह गए पेंशनर्स के लिए राहत की उम्मीद है। राज्य के करीब 35 हजार पेंशनर्स को दोबारा इस स्वास्थ्य योजना से जुड़ने का अवसर देने की बात सामने आई है। योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पात्र पेंशनर्स को आवेदन करना होगा। गोल्डन कार्ड के जरिए पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।
35 हजार पेंशनर्स योजना से बाहर
उत्तराखंड में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाती है। हालांकि, पहले भी करीब 35 हजार पेंशनर्स के योजना का लाभ नहीं ले पाने का मुद्दा उठ चुका है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने सरकार से सभी पात्र पेंशनर्स को योजना से जोड़ने की मांग की थी।
अब दोबारा जुड़ने का अवसर मिलने से उन पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है, जो पहले किसी कारण से गोल्डन कार्ड नहीं बनवा पाए थे या योजना से बाहर रह गए थे।
मेडिकल सुविधाओं के लिए करना होगा आवेदन
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गोल्डन कार्ड के तहत चिकित्सा सुविधाएं लेने के इच्छुक पेंशनर्स को आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान पात्रता और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है। पेंशनर्स को सलाह है कि वे अपने मूल विभाग, संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी या कोषागार कार्यालय से आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें।
गोल्डन कार्ड से कैसे मिलता है लाभ?
गोल्डन कार्ड उत्तराखंड की राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है। इसके तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को योजना में शामिल सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड और पात्रता से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पेंशनर्स को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पेंशन रिकॉर्ड और अन्य जरूरी विवरण सही हैं। आवेदन की अंतिम तारीख, जमा किए जाने वाले दस्तावेजों और अंशदान से संबंधित शर्तों की पुष्टि संबंधित सरकारी कार्यालय से कर लें।
ध्यान दें कि 35 हजार पेंशनर्स को दोबारा जोड़ने की नई व्यवस्था की अंतिम तारीख और आवेदन का विस्तृत आधिकारिक आदेश उपलब्ध स्रोतों से स्पष्ट नहीं हो सका है। इसलिए आवेदन शुरू होने और पात्रता की पुष्टि के लिए उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है।

