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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने की प्रार्थना, 25 जून को होगी सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने की प्रार्थना, 25 जून को होगी सुनवाई

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर बीती सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई प्रार्थना की है। राज्य सरकार ने इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए आवेदन किया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 25 जून (बुधवार) को दोपहर दो बजे का समय तय किया है। पहले इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की अपील के बाद इसे एक महीने पहले आयोजित किया जा रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

झारखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आयोजन के लिए तैयारी शुरू की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ कानूनी अड़चनें सामने आईं, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रोक हटाने की याचिका दाखिल की गई है, ताकि पंचायत चुनाव समय पर आयोजित हो सके और राज्य की पंचायत व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि चुनाव की तारीखों पर लगी रोक को हटाया जाए ताकि पंचायत चुनावों की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है।

आगामी सुनवाई

अब, 25 जून को होने वाली सुनवाई में इस मामले पर उच्च न्यायालय निर्णय देगा। राज्य सरकार के द्वारा की गई प्रार्थना पर अदालत द्वारा कोई फैसला लिया जा सकता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आयोजन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

इस फैसले का असर न केवल पंचायत चुनावों की तारीखों पर पड़ेगा, बल्कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंचायत स्तर पर शासन की स्थिरता पर भी इसका गहरा असर हो सकता है।

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