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सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर सेब के पेड़ों की कटाई पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर सेब के पेड़ों की कटाई पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को अतिक्रमित वन भूमि से फलदार सेब के बागों को हटाने का निर्देश दिया गया था।यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को शिमला के उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवार और कार्यकर्ता अधिवक्ता राजीव राय द्वारा दायर एक याचिका पर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी दिनेश ने उनकी ओर से दलील दी कि उच्च न्यायालय के गलत निर्णय से लाखों सेब उत्पादक प्रभावित हुए हैं, खासकर मानसून के मौसम में।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई को वन विभाग को सेब के बागों को हटाने और उनकी जगह वन प्रजातियाँ लगाने का निर्देश दिया था, जिसकी लागत अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जानी थी।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उक्त आदेश मनमाना, असंगत और संवैधानिक, वैधानिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला है, जिससे पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमाचल प्रदेश राज्य में अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

पंवार ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किए बिना सेब के पेड़ों को पूरी तरह हटाने का आदेश दिया गया है, मनमाना है और पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधारशिला, एहतियाती सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

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