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फेसबुक लाइव पर गाली-गलौज और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी युवक को पड़ी भारी, हल्द्वानी पुलिस ने ऐसे दबोचा

फेसबुक लाइव पर गाली-गलौज और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी युवक को पड़ी भारी, हल्द्वानी पुलिस ने ऐसे दबोचा

सोशल मीडिया पर मर्यादा की सीमाएं लांघना नैनीताल जिले के हल्द्वानी निवासी एक युवक को भारी पड़ गया। फेसबुक लाइव के दौरान गाली-गलौज करने और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले युवक को हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से सोशल मीडिया पर अश्लीलता और महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने फेसबुक लाइव आकर खुलेआम अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामला संज्ञान में आते ही हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को कड़ी चेतावनी भी दी गई है, ताकि भविष्य में वह इस तरह की हरकत दोबारा न करे।

कार्रवाई के बाद आरोपी युवक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। युवक ने कहा कि उसने गुस्से में आकर यह हरकत की और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि माफी मांगना कानून से बचने का रास्ता नहीं है और कानून अपना काम करेगा।

इस पूरे मामले पर नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजू नाथ टीसी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एसएसपी डॉ. मंजू नाथ टीसी ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी या कानून विरोधी गतिविधि करता नजर आए, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई करेगी।

कानूनी जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई अभद्र टिप्पणी भी कानून के दायरे में अपराध की श्रेणी में आती है। आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है। इस तरह की कार्रवाई से समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कानून का पालन करना अनिवार्य है।

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