तबादला एक्ट दरकिनार...तय समय पर पात्र कर्मियों की सूची जारी नहीं कर पा रहे विभाग

प्रदेश में तबादलों के लिए कानून बनाया गया है। कानून के तहत घोषित कार्यक्रम के अनुसार सभी विभागों को 15 अप्रैल तक स्थानांतरण के लिए पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची प्रकाशित करनी है, लेकिन कुछ विभाग समय पर यह सूची प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं।
स्थानांतरण अधिनियम के तहत सुगम व दुर्गम कार्यस्थलों, स्थानांतरण के लिए पात्र कर्मचारियों तथा प्रत्येक संवर्ग के लिए उपलब्ध व संभावित रिक्तियों की सूची 15 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी। इसके बाद अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र कर्मचारियों को 20 अप्रैल तक अधिकतम 10 वांछित पदों के लिए विकल्प देना होगा, लेकिन कुछ विभाग सूची जारी नहीं कर सकते हैं।
अभी तक कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है.
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सरकार हर साल तबादलों के लिए अधिसूचना जारी करती है। इस संबंध में अभी तक कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए। यही वजह है कि कितने प्रतिशत शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा के अनुसार रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत तबादले किए जाने चाहिए। इसके लिए 10 या 15 प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार विभाग ने सुगम व दुर्गम क्षेत्रों को नये तरीके से परिभाषित नहीं किया है। सुगम्य और दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण पिछले वर्ष की स्थिति के आधार पर किया गया है।