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 हिमाचल में ट्रेनी में तबदील होंगे सभी अनुबंध कर्मचारी, दो साल के बाद पहले की तरह हो सकेंगे नियमित

 हिमाचल में ट्रेनी में तबदील होंगे सभी अनुबंध कर्मचारी, दो साल के बाद पहले की तरह हो सकेंगे नियमित

हिमाचल प्रदेश में ठेका प्रणाली को समाप्त कर अब प्रशिक्षुओं के रूप में नई भर्तियां की जाएंगी। दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को भी प्रशिक्षु में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम 2024 लागू होगा।

नई भर्तियों के तहत पहले की तरह संबंधित पद पर लागू वेतन मैट्रिक्स स्तर के प्रथम सेल का 60 प्रतिशत ही मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन, जीपीएफ और अवकाश लाभ नहीं दिए जाएंगे। उनके मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्हें एलटीसी भी नहीं मिलेगी। सरकार ने सरकारी सेवक भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 लागू कर संविदा नियुक्तियों की व्यवस्था को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। 20 फरवरी को प्रभावी हुए इस कानून में 12 दिसंबर, 2003 से पहले के प्रावधान भी शामिल हैं, जिनमें संविदा नियुक्तियों के स्थान पर नियमितीकरण के जरिए नियुक्तियां की जाती थीं। सभी आगामी भर्तियां, जिनमें पहले से चल रही भर्तियां भी शामिल हैं, प्रशिक्षु-आधारित भर्ती मॉडल के तहत होंगी। प्रशिक्षु और सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई ईपीएफ/जीपीएफ या बीमा योजना लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित भर्ती आवश्यकताएं और पिछले नियमों के तहत चल रहे चयन, जहां ऑफर लेटर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वे भी 20 फरवरी से प्रभावी इन नए नियमों के अंतर्गत आएंगे।

आपको हर महीने एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
अवकाश प्रावधानों में प्रति माह 1 दिन का आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का चिकित्सा अवकाश, 5 दिन का विशेष अवकाश तथा 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश शामिल है, जिसमें गर्भपात के मामलों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल है। अनाधिकृत अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। चिकित्सा कारणों से उचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही छुट्टी दी जाएगी। यदि महिला अभ्यर्थियों पर चिकित्सा फिटनेस परीक्षण किया जाता है, तो खतरनाक ड्यूटी के लिए भर्ती के समय गर्भवती (12 सप्ताह या अधिक) महिला अभ्यर्थियों को प्रसव के बाद पुनर्मूल्यांकन तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा।
वरिष्ठता लाभ के कानूनी मामलों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया
प्रदेश में संविदा सेवा अवधि के वरिष्ठता लाभ से संबंधित कानूनी मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नया कानून बनाना पड़ा।

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