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यूपी में वोटर्स अलर्ट! 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी, जाने कहीं आप भी तो नहीं कतार में 

यूपी में वोटर्स अलर्ट! 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी, जाने कहीं आप भी तो नहीं कतार में 

उत्तर प्रदेश में स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग अब 1.04 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा ने बताया कि नोटिस भेजने का काम 6 जनवरी से शुरू होगा। यह उन वोटरों पर लागू होगा जिनकी मैपिंग SIR प्रक्रिया के दौरान पूरी नहीं हुई थी। "मैपिंग" का मतलब उन वोटरों से है जिनके फॉर्म SIR के दौरान साइन करके जमा किए गए थे।

"मैपिंग" का मतलब उन वोटरों से है जिनके फॉर्म SIR के दौरान साइन करके जमा किए गए थे। यूपी में लगभग 91 प्रतिशत मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें 12,55,56,025 वोटर शामिल हैं। लगभग 8 प्रतिशत मैपिंग अधूरी है, जिससे लगभग 1.04 करोड़ वोटर प्रभावित हैं।

मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य में पोलिंग बूथों की संख्या 15,030 बढ़ गई है। हर बूथ पर लगभग 1200 वोटर हैं। 12,55,56,025 फॉर्म साइन के साथ मिले थे। 46.23 लाख वोटर मृत हैं। 2.17 करोड़ वोटर या तो शिफ्ट हो गए हैं या लापता हैं। 25.47 लाख वोटर एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए।

यूपी SIR में कितने नाम शामिल नहीं किए गए?
रिणवा ने बताया कि 2.89 करोड़ नाम शामिल नहीं किए गए। आज से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इन आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें फॉर्म भरना होगा। शिफ्टिंग के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है। रिणवा ने यह भी बताया कि ECINET मोबाइल एप्लिकेशन है जिसके ज़रिए वोटर अपने फोन पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। 

एक प्रेस रिलीज़ में, कमीशन ने बताया कि जिन वोटर्स से BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने संपर्क नहीं किया था या जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म इन कारणों से वापस नहीं मिले थे – जैसे कि वे अपने पिछले पते से स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हों, या संबंधित पोलिंग एरिया में लापता/अनुपस्थित पाए गए हों, या किसी और कारण से 26 दिसंबर, 2025 तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया था – वे क्लेम और आपत्तियों की अवधि (6 जनवरी, 2026 से 6 फरवरी, 2026) के दौरान फॉर्म-6 (घोषणा और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ) भरकर वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो सकते हैं।

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