उत्तर प्रदेश में किराए के वाहनों पर अब एकमुश्त टैक्स, कैबिनेट ने दी मंजूरी; परिवहन विभाग ने बढ़ाया 2.5% टैक्स

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किराये पर चलने वाले दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलो तक के माल वाहनों के लिए कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एकमुश्त टैक्स (One Time Tax) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025’ को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
अब नहीं देना होगा मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स
अब तक किराये या पारितोषिक (हायर/रिवॉर्ड) पर चलने वाले वाहनों पर मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स लिया जाता था, जिससे वाहन मालिकों को समय-समय पर परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत इन सभी वाहनों पर एक बार टैक्स देना होगा, जो वाहन के पूरे उपयोग काल के लिए मान्य रहेगा।
परिवहन विभाग ने 2.5% बढ़ाया टैक्स
हालांकि परिवहन विभाग ने इस एकमुश्त टैक्स प्रणाली में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। इससे सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स भरने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार,
“नए संशोधित कानून से टैक्स वसूली की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होगी। इससे न केवल सरकारी राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि वाहन मालिकों को भी बार-बार टैक्स अदायगी की जटिलता से मुक्ति मिलेगी।”
अधिसूचना जल्द जारी होगी
हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए टैक्स की नई दरों की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। उसके बाद ही वाहन मालिक यह तय कर सकेंगे कि उन्हें एकमुश्त टैक्स के रूप में कितनी राशि देनी होगी।
परिवहन क्षेत्र में सुगमता का प्रयास
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार परिवहन क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के जरिए व्यवस्था को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। एकमुश्त टैक्स व्यवस्था इस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे खासकर ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा, मैक्सी कैब और छोटे मालवाहक वाहन स्वामी लाभान्वित होंगे, जिनकी संख्या राज्य में लाखों में है।