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यूपी रेरा का बड़ा फैसला: फ्लैट ट्रांसफर फीस पर लगी लगाम, खरीदारों को मिली राहत

यूपी रेरा का बड़ा फैसला: फ्लैट ट्रांसफर फीस पर लगी लगाम, खरीदारों को मिली राहत

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने फ्लैट ट्रांसफर फीस को लेकर बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब संपत्ति हस्तांतरण शुल्क पर स्पष्ट सीमा तय कर दी गई है, जिससे आम फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority के नए प्रावधानों के अनुसार, यदि फ्लैट का ट्रांसफर परिवार के किसी सदस्य के नाम किया जाता है तो अधिकतम 1000 रुपये तक ही शुल्क लिया जा सकेगा। वहीं, गैर-पारिवारिक सदस्यों को संपत्ति बेचने की स्थिति में ट्रांसफर फीस 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

इस फैसले का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है। लंबे समय से बिल्डरों द्वारा अलग-अलग ट्रांसफर फीस वसूले जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें अब इस नियम के जरिए नियंत्रित किया जाएगा।

Uttar Pradesh में लागू इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन खरीदारों को मिलेगा, जो घर खरीदने के बाद पुनः बिक्री या परिवार के भीतर ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरते हैं।

इसके साथ ही UP RERA ने एक और अहम राहत देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि अब अनरजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खरीदार भी सीधे रेरा में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे उन लाखों उपभोक्ताओं को न्याय मिलने की उम्मीद है, जो अब तक कानूनी दायरे से बाहर होने के कारण शिकायत नहीं कर पा रहे थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही कागजी प्रक्रिया में भी कमी आएगी और विवादों का समाधान तेजी से हो सकेगा।

कुल मिलाकर, UP RERA का यह फैसला राज्य के रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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