यूपी: गांव ही नहीं अब शहरों में भी परिवार को प्रॉपर्टी देना होगा सस्ता, लाखों का स्टांप शुल्क हुआ 5 हजार
उत्तर प्रदेश में अब गांव ही नहीं, बल्कि शहरी लोगों को भी कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने परिवार वालों को दान करने में बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए उन्हें लाखों रुपये की जगह सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। योगी सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 5,000 रुपये तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य के स्टाम्प और कोर्ट फीस मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2022 से पहले, अगर कोई व्यक्ति परिवार के सदस्यों, जैसे भाई, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद, पोते-पोतियों या परपोते-परपोतियों को प्रॉपर्टी दान करता था, तो उसे सर्कल रेट के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। 2022 में सरकार ने यह तय किया कि परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
हालांकि, यह फायदा सिर्फ रेजिडेंशियल और खेती-बाड़ी वाली प्रॉपर्टी पर ही लागू था। अब, कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अगर किसी घर में दुकान, आटा चक्की या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसे स्टाम्प एक्ट के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाता है और इस पर यह छूट नहीं मिलती है।
अब सिर्फ़ Rs 5,000 की स्टाम्प ड्यूटी
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आज इस बारे में एक ज़रूरी प्रस्ताव पास किया है। अब, कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी भी पत्नी, बेटे, बेटी, भाई, बहन, पोते-पोतियों या परिवार के दूसरे सदस्यों को दान की जा सकेंगी, जिस पर सिर्फ़ Rs 5,000 की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
मंत्री ने बताया कि पहले, अगर प्रॉपर्टी की कीमत Rs 1 करोड़ थी, तो शहरी इलाकों में ऐसी प्रॉपर्टी पर लगभग Rs 700,000, जबकि ग्रामीण इलाकों में Rs 5,000 की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब, चाहे प्रॉपर्टी शहर में हो या गाँव में, या वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही हो, दान पर स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ़ Rs 5,000 होगी।

