फिरौती के लिए अपहरण करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 20 साल पुराने केस में सुनाया फैसला

सदर कोतवाली क्षेत्र में 20 साल पहले फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सैफ अहमद ने भदौरा गांव के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार राजेश सिंह और ज्ञान सिंह को फिरौती के लिए अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 20 साल पुराना है। जब जिले में डकैत गिरोहों का आतंक था। 29 जून 2005 को पुलिस को भदौरा गांव के जंगलों में डकैत गिरोह की मौजूदगी की सूचना मिली। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रामलखन सिंह यादव ने भदौरा के जंगलों में दबिश दी तो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें दो अपहर्ता देवेन्द्र व दिनेश निवासीगण मिर्जापुर अत्री थाना, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश मिले तथा मौके से दो बदमाश राजेश सिंह निवासी गांव क्योंटरा व ज्ञान सिंह निवासी गांव भदौरा समेत पांच लोगों के नाम उजागर हुए।