बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला गुरुवार देर शाम सुनाया गया। न्यायालय के निर्णय के बाद पुलिस विभाग ने इसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
पुलिस की मजबूत पैरवी से मिली सजा
जानकारी के अनुसार, मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी की गई और अभियोजन पक्ष ने मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा।
पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत कार्रवाई
उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को जल्द सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत पुलिस लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने का प्रयास कर रही है।
बुलंदशहर पुलिस ने भी इसी अभियान के तहत मामले की लगातार निगरानी की और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय बनाकर न्यायालय में मजबूत पैरवी की।
पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय से अपराधियों में कानून का डर पैदा होता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का भरोसा मजबूत होता है।
अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने कहा कि अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है।
न्यायालय के इस फैसले से जहां पीड़ित पक्ष को राहत मिली है, वहीं पुलिस की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपराधियों पर कानून का शिकंजा और मजबूत हुआ है।

