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बांके बिहारी मंदिर की धनराशि को कॉरिडोर बनाने पर खर्च कर सकेगी यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

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उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए कर सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस राशि से मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर के लिए पांच एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दे दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उसका पंजीकरण मंदिर के देवता के नाम पर होना चाहिए। न्यायालय ने कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना को ध्यान में रखते हुए बैंक को बिहारी मंदिर ट्रस्ट की सावधि जमा राशि के उपयोग की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।
20 नवंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मंदिर के फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह खर्च अपने स्तर पर वहन करना चाहिए। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर सरकार अपने खर्च पर जमीन खरीदती है तो उस पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। इसी तरह अगर सरकार किसी कॉरिडोर के निर्माण पर पैसा खर्च करती है तो उस पर भी सरकार का अधिकार होगा। गलियारे को मंदिर से जोड़ने तथा मंदिर प्रबंधन समिति को इसका प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गलियारे का निर्माण मंदिर निधि से किया जाए।

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