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दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी, 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया

दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी, 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया

बुधवार को एक अदालत ने एक क्रूर व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, जिसने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया और फिर ब्लेड से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने महज तीन साल में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही साक्ष्य छिपाने में मदद करने वाले दोस्त और दूसरे दोस्त की मां को भी सात साल जेल की सजा सुनाई गई है।

कानपुर देहात के साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 19 वर्षीय युवती टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह जहानाबाद के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी। 30 मई 2022 को कोचिंग के बाद जहानाबाद के खैराबाद जंगल में उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शव पर ब्लेड के 24 घाव थे। बाद में पता चला कि गला रेतने से मौत हुई थी। काफी हंगामे और बवाल के बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने अजय और उसके अन्य दोस्तों के खिलाफ छात्रा का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। बुधवार को अदालत ने अजय को मौत की सजा सुनाई। उसके गांव के दोस्त अवनीश उर्फ ​​छोटू सोनकर व दूसरे दोस्त की मां माया देवी जो थाना जहानाबाद के द्वारिकापुर जट निवासी चंद्रशेखर कुरील की पत्नी हैं, को सात-सात वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक को 11,000 रु. मित्र को हत्या छिपाने का दोषी ठहराया गया तथा महिला को साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया गया।

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