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बांदा कोर्ट का फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा और 11000 रुपए जुर्माना लगाया, 12 साल पहले मासूम से किया था दुष्कर्म

बांदा कोर्ट का फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा और 11000 रुपए जुर्माना लगाया, 12 साल पहले मासूम से किया था दुष्कर्म

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने घर के पास खेल रही नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता के पिता ने तीन जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री रात आठ बजे दरवाजे के पास खेल रही थी। मोहल्ला निवासी इस्माइल मंसूरी ने उसकी पुत्री का बुरी नीयत से गला घोंट दिया और उसे मौन अवस्थी बगिया में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। पीड़िता ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 10 फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की। ​​सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने इस्माइल को बलात्कार का दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपित किए गए 11 हजार रुपए का जुर्माना पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। वारंट जारी कर अपराधी को जेल भेज दिया गया।

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