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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, वीडियो में जाने SIT को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, वीडियो में जाने SIT को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की राशि से जुड़े कथित चोरी मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जांच से जुड़ी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत से कहा कि उन्हें भी जांच की प्रगति और रिपोर्ट की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे मामले में कोर्ट की सहायता कर सकें।

इस मांग पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध जताते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट उन लोगों को नहीं दी जा सकती, जो सीधे तौर पर मामले से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जांच की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है और रिपोर्ट को हर व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता।

वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस दलील का जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। यह याचिका भारत की जनता की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को सच जानने का मौलिक अधिकार है और अगर जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी केवल आरोपियों या जांच में सहयोग कर रहे लोगों तक सीमित रखी जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं को इससे दूर रखा जाएगा, तो वे अदालत की प्रभावी सहायता नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि विशेष जांच दल यानी SIT का गठन खुद अदालत के आदेश से किया गया है। इसलिए SIT अदालत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फॉरेंसिक ऑडिटर वाली SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत के सामने दाखिल करे। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट को पहले न्यायालय देखेगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसे सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए या नहीं।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों को महत्वपूर्ण बताया। कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला जांच की स्थिति और उसमें मौजूद तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है। मामले में जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब SIT की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई और रिपोर्ट साझा करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

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