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चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वीडियो में देंखे 5 करोड़ जमा नहीं करने पर कहा- आपकी जगह जेल में है

चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वीडियो में देंखे 5 करोड़ जमा नहीं करने पर कहा- आपकी जगह जेल में है

चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी ठहराए जा चुके अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश के बावजूद 5 करोड़ रुपए जमा नहीं करने पर अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की और उन्हें भुगतान के लिए आखिरी मौका दिया।मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को मंगलवार, 6 अक्टूबर तक 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

5 करोड़ जमा करने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राजपाल यादव को 5 अक्टूबर तक 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह रकम जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन तय समय सीमा तक भुगतान नहीं होने पर सोमवार की सुनवाई में अदालत ने नाराजगी जताई।सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने अभिनेता के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रवैये को सही जगह दिखानी होगी और उन्हें यह समझना चाहिए कि अदालत के सामने कब और किस तरह बात करनी है। अदालत ने यह भी कहा कि उनकी जगह जेल में है।

कोर्ट ने दिया आखिरी मौका

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राजपाल यादव को तत्काल राहत देते हुए उन्हें एक और मौका दिया है। अदालत ने मंगलवार 6 अक्टूबर तक 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इस दौरान अदालत यह देखेगी कि अभिनेता ने आदेश के मुताबिक रकम जमा की या नहीं।अदालत की सख्ती के बावजूद फिलहाल राजपाल यादव को भुगतान के लिए आखिरी मौका दिया गया है। कोर्ट के अगले आदेश पर उनकी आगे की कानूनी स्थिति निर्भर करेगी।

15 सितंबर को भी मिला था समय

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी राजपाल यादव को राहत दे चुका है। 15 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने उन्हें भुगतान करने के लिए समय दिया था। साथ ही सरेंडर करने से मिली अंतरिम राहत को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।अदालत ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि उन्हें तय समय सीमा के भीतर रकम जमा करनी होगी। लेकिन 5 अक्टूबर तक 5 करोड़ रुपए जमा नहीं किए जाने के बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा।

सात चेक बाउंस मामलों में दोषी

राजपाल यादव से जुड़ा यह मामला चेक बाउंस के सात मामलों से संबंधित है। इन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से रकम जमा करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।अदालत की अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए जमा किए हैं या नहीं और भुगतान संबंधी आदेश का पालन किस तरह हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अभिनेता की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर चर्चा में हैं।

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