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निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत, जानें पूरा मामला

नोएडा के बहुचर्चित निठारी सीरियल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की...
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नोएडा के बहुचर्चित निठारी सीरियल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की अपीलों को खारिज कर दिया।

इससे पहले निचली अदालत ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को राहत दी

फैसले के बाद, अब मोनिंदर पंढेर सभी मामलों से पूरी तरह बरी हो गया है। वहीं, सुरेंद्र कोली अभी भी एक अन्य मामले में जेल में है। बाहर आने के लिए उन्हें उस आखिरी मामले में भी ठीक होना होगा। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निठारी में पंढेर के घर के पीछे जो नर्क मिला, उसके पीछे कौन था?

अदालत ने जाँच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार हताश हैं और अब कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। साल 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को कई मामलों में बरी कर दिया था। साथ ही, दो मामलों में सुनाई गई मौत की सज़ा भी रद्द कर दी थी।

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