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 पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत, अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

 पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत, अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दिया। टुटेजा को एक वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी गई है। टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। अनिल टुटेजा को सख्त शर्तों और नियमों पर जमानत दी गई है, जिसमें पासपोर्ट जमा करना और सुनवाई के दौरान अदालत के साथ सहयोग करना शामिल है।

इस बीच, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.वी. राजू ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में भी आरोप लगाया।
यही बात है.
आयकर विभाग ने 11 मई 2022 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और मुख्यमंत्री सचिवालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर अवैध तरीके से टैक्स वसूली कर रहे हैं। ईडी ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर एक याचिका के आधार पर 18 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच के बाद आयकर विभाग से मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने कोर्ट में पेश आरोपपत्र में 2161 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र किया है।

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