
लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने श्रवण साहू हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पा चुके आरोपी बाबू खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में सह-आरोपी अजय पटेल को 21 अप्रैल 2025 को दी गई जमानत को आधार बनाते हुए बाबू खान को भी जमानत देने का आदेश दिया है।
मामला क्या था?
श्रवण साहू हत्याकांड एक चर्चित मामला है, जिसमें बाबू खान और उसके अन्य साथियों पर श्रवण साहू की हत्या का आरोप था। कोर्ट ने इस मामले में बाबू खान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, मामले के सह अभियुक्त अजय पटेल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, और कोर्ट ने बाबू खान को भी समान आधार पर राहत देने का निर्णय लिया।
कोर्ट का आदेश
लखनऊ हाई कोर्ट ने अपनी खंडपीठ में सुनवाई के दौरान यह कहा कि चूंकि अजय पटेल को जमानत मिल चुकी है, और दोनों अभियुक्तों के मामले में परिस्थितियां समान हैं, इसलिए बाबू खान को भी जमानत दी जाती है। कोर्ट ने जमानत देने के बाद यह निर्देश भी दिया कि बाबू खान को कानूनी शर्तों का पालन करना होगा और उसे किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल होने से बचना होगा।
जमानत मिलने के बाद बाबू खान की स्थिति
जमानत मिलने के बाद अब बाबू खान को जेल से रिहा किया जाएगा, हालांकि यह शर्त है कि वह किसी भी प्रकार की कानून की अवहेलना में लिप्त नहीं होगा। जमानत मिलने के बाद बाबू खान के पक्षकारों ने इस फैसले को सकारात्मक बताया, जबकि विरोधियों ने इसे न्यायिक प्रणाली की कमजोरियां करार दिया।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला मामले की समानता के आधार पर लिया गया है। हालांकि, इस फैसले के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि क्या जमानत देने से मामले के अन्य अभियुक्तों पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं।