संभल दरगाह पर कथित वित्तीय अनियमितताओं और 'वक्फ भूमि' अतिक्रमण की जांच चल रही
संभल जिला प्रशासन ने वित्तीय कुप्रबंधन और अवैध अतिक्रमण के आरोपों के बाद यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि जिस जमीन पर स्थानीय दरगाह बनी है, वह वक्फ की संपत्ति है या नहीं। शिकायत के अनुसार, चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के जनेटा ग्राम पंचायत में वक्फ की जमीन पर बनी दादा मौजमिया शाह की दरगाह पर शाहिद मियां नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अतिक्रमित भूमि पर चल रहा था मेडिकल क्लीनिक शिकायतकर्ता जावेद ने कहा कि आरोपी अतिक्रमित भूमि पर एक अनधिकृत मेडिकल क्लीनिक भी चला रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वक्फ की जमीन 2019 से बिना किसी “मुतवल्ली” या केयरटेकर के खाली पड़ी है, हालांकि, शाहिद कथित तौर पर “दरगाह पर आयोजित होने वाले वार्षिक उर्स उत्सव से अच्छी खासी आय” कमा रहा था। चंदौसी के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विचाराधीन संपत्ति राजस्व अभिलेखों में वक्फ भूमि के रूप में पंजीकृत नहीं है और चल रही जांच अब 2019 से दरगाह से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित होगी।
संपत्ति वक्फ भूमि के रूप में पंजीकृत नहीं
यह शिकायत 3 अप्रैल को वक्फ अधिनियम के लागू होने के बाद आई है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सिंह ने कहा कि उन्हें जनेटा में दरगाह के बारे में पहले भी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा, "शाहिद मियां से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिनमें से कुछ उन्होंने पहले ही जमा कर दिए हैं। इन दस्तावेजों की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।"
तहसीलदार ने यह भी कहा कि दरगाह की संपत्ति राजस्व अभिलेखों में वक्फ भूमि के रूप में पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा, "इससे उस आधार पर सवाल उठता है जिस पर इसे वक्फ भूमि होने का दावा किया जा रहा था। यह जांच का मुख्य केंद्र होगा।"

