आरबीआई ने रद्द किया इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका तो नहीं है इसमें एकाउंट

भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सहकारी बैंक द्वारा बैंकिंग नियमों का पालन न करने और कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई की है।
एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक के पास संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही इसने भविष्य में कोई संभावना दिखाई है। इसलिए बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक की सभी गतिविधियां जैसे जमा स्वीकार करना, निकासी आदि तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं।
बैंक को बंद करने के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से 5,00,000 रुपये तक की जमा राशि की बीमा राशि भी मिलेगी। बैंक में 98.69 ऐसे जमाकर्ता हैं जिनकी जमा राशि 5 लाख रुपये से कम है।