रेलवे में रिटायर्ड कर्मियों की पुनः नियुक्ति का अधिकार अब डीआरएम को, संविदा पर होगी सीधी भर्ती

भारतीय रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों की री-एंगेजमेंट (पुन: नियोजन) की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वेतन स्तर-1 से लेकर वेतन स्तर-9 तक के अराजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर सीधी नियुक्ति का अधिकार मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को दे दिया गया है।
अब तक यह अधिकार संबंधित जोनल रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) के पास होता था। नई व्यवस्था से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है और रिक्त पदों को जल्द भरे जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या बदला:
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अब डीआरएम री-एंगेजमेंट संबंधी अनुमोदन खुद कर सकेंगे
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यह व्यवस्था वेतन स्तर 1 से 9 तक के गैर-गजटेड पदों के लिए लागू होगी
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नियुक्ति अनुबंध (संविदा) के आधार पर की जाएगी
इस फैसले के मायने:
रेलवे में बड़ी संख्या में तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों पर रिक्तियां हैं। ऐसे में यह निर्णय कार्मिक कमी से जूझ रहे मंडलों के लिए राहत बन सकता है। इससे अनुभवी रिटायर्ड कर्मचारियों का कुशल उपयोग भी संभव होगा।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी मंडलों को भेजे जाएंगे।