मानहानिकारक बयान मामले में राहुल गांधी ने एमपीएमएलए कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली सशर्त जमानत
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए दिए गए कथित मानहानिकारक बयान को लेकर मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर गए। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है।
राहुल गांधी को हिरासत में लेकर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी को बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानतें और बीस हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। इसके बाद राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया।
इस मामले में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ ऐसे बयान दिए जो सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया था और इस पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थीं।
राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का सामना किया है। उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार देते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के बयान को सेना के प्रति अपमानजनक बताया था।
कोर्ट की सशर्त जमानत के तहत राहुल गांधी को जांच में सहयोग करना होगा और न्यायालय के समक्ष समय-समय पर पेश होना होगा। मामले की सुनवाई आगे चलकर होगी।
यह मामला भारतीय राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी पहलुओं पर काफी चर्चा होने की संभावना है।

