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राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सिख समुदाय पर कथित बयान को लेकर FIR दर्ज कराने की याचिका खारिज

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सिख समुदाय पर कथित बयान को लेकर FIR दर्ज कराने की याचिका खारिज

अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया।

याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ उनके अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है। याचिका खारिज होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर हाईकोर्ट में दाखिल यह कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई।

यह मामला राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। उनके बयान को लेकर विवाद सामने आया था और इसी के बाद याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के विस्तृत आधार और अदालत की टिप्पणियों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है। इसलिए फैसले के कानूनी आधार के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अदालत के विस्तृत आदेश से ही स्पष्ट होगा। फिलहाल याचिका खारिज होने से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है।

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