
पुलिस कमिश्नर ने खेरागढ़ थाने के प्रभारी इंद्रजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर खेरागढ़ थाने में ही खेरागढ़ के थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और एसएसआई के खिलाफ नाबालिग लड़की के अपहरण के गंभीर मामले और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में एसीपी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। दो पर्यवेक्षकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
9 मई को खेरगढ़ थाने में खेरगढ़ थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह, जांच अधिकारी एसआई इब्राहिम खान और एसएसआई हरेंद्र सिंह के खिलाफ पद का दुरुपयोग और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस कर्मियों पर लड़की का अपहरण करने और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आरोप लगाया गया।
कोर्ट के आदेश पर खेरागढ़ थाने के प्रभारी और दो दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपियों के साथ मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग किया और गंभीर घटना को दबाने का प्रयास किया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खेरगढ़ थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह, जांच अधिकारी एसआई इब्राहिम खान और एसएसआई हरेंद्र सिंह के खिलाफ पद का दुरुपयोग और कर्तव्यहीनता के आरोप में मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रविवार को एसीपी खेरागढ़ की रिपोर्ट के बाद पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया।