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पिज्जा के साथ कैरीबैग के वसूले 9.52 रुपये... डोमिनोज पर ₹15000 का जुर्माना, मैनेजर को करना होगा भुगतान

पिज्जा के साथ कैरीबैग के वसूले 9.52 रुपये... डोमिनोज पर ₹15000 का जुर्माना, मैनेजर को करना होगा भुगतान

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शाहजहांपुर शहर के मोहल्ला बाडूजई द्वितीय स्थित डोमिनोज सेंटर पर पिज्जा खरीद पर कैरी बैग के 9.52 रुपये वसूलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। मोहल्ला कृष्णानगर कॉलोनी निवासी लक्ष्य सचदेवा ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2022 को रात 10:28 बजे उन्होंने 130 रुपये का पिज्जा खरीदा था। इसमें उल्लेख किया गया कि पिज्जा एप के माध्यम से खरीदारी करने पर शिकायतकर्ता से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया गया। खरीदारी करते समय उनसे कैरी बैग के पैसे लिए गए। जब ​​वह डोमिनोज स्टोर पर गए तो वहां के कर्मचारियों ने अभद्रता की और कहा कि कैरी बैग मुफ्त में नहीं मिलते। लक्ष्य ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल छीन लिया गया। वीडियो डिलीट करने का प्रयास किया। आरोप है कि उन पर हमला किया गया। रात में जब उन्होंने मोबाइल उठाया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो जिला प्रबंधक और जोनल प्रबंधक ने खेद जताते हुए मामले को सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद राष्ट्रीय प्रमुख ने फोन कर जानकारी ली और ईमेल के जरिए जानकारी मांगी। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आरोप है कि बर्खास्त करने के बाद डोमिनोज के कर्मचारियों ने उन्हें फोन पर धमकाया। उनके मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जय गणेश सिंह और महिला सदस्य नीतू भारती ने की। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्ता को कैरी बैग के लिए विपक्षी से गलत तरीके से पैसे लेने के लिए आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण दर से ब्याज सहित पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही विपक्षी को मानसिक पीड़ा, खर्च और कानूनी खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे।

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