नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर विराम

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की तैयारियों पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। यह आदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और संबंधित व्यवस्थाओं पर नए सिरे से जांच और पुनर्विचार के लिए दिया गया है।
पंचायती राज विभाग की प्रतिक्रिया:
इस मामले पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा और विभाग पूरी सावधानी के साथ निर्देशों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित में और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
चंद्रेश कुमार ने कहा:
“हम न्यायालय के आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल चुनाव तैयारियों पर विराम लगा है, लेकिन जल्द ही स्थिति स्पष्ट होते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।”
आगे की प्रक्रिया:
पंचायती राज विभाग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है। विभाग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों से सहयोग अपेक्षित है।
प्रभावित जिलों की सूची:
हालांकि सचिव ने प्रभावित 12 जिलों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन बताया गया है कि ये जिले चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा में शामिल हैं।