
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला प्रशासन ने शहर की एक कॉलोनी में कथित तौर पर स्वीकृत भवन मानचित्र के बिना निर्मित मस्जिद के रखवाले को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद से 1 मई तक जवाब मांगा गया है। इसके बाद, मस्जिद को बंद कर दिया गया और नमाज़ स्थगित कर दी गई, प्रशासन ने पुष्टि की। सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने कहा, "मस्जिद का निर्माण मानचित्र स्वीकृत किए बिना किया गया था।" यह नोटिस नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के केजीएन कॉलोनी में मस्जिद के रखवाले शाहिद मलिक को संबोधित किया गया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन फिलहाल स्पष्टीकरण मांग रहा है और उसने मस्जिद को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, मस्जिद लगभग आठ वर्षों से उपयोग में है और हर दिन पाँच बार नियमित रूप से नमाज़ अदा की जाती है।