गले में फंदा, आंख में आंसू, TCS मैनेजर ने इसलिए दी जान, सास और साली को मिली राहत

आगरा के चर्चित टीसीएस रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा आत्महत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सास और साली को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने पूनम शर्मा व अन्य की जमानत अर्जी पर दिया। डिफेंस कॉलोनी सदर निवासी नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने बेटे मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में 28 फरवरी 2025 को सदर बाजार थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मानव की पत्नी निकिता, ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और उसकी दो सालियों ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। जेल में बंद मानव की सास पूनम शर्मा और साली ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
वकील ने यह तर्क दिया।
वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी और सास हैं। उन पर झूठे आरोप लगाये गये हैं। अभियोजन पक्ष के पास आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद था। इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली।
वीडियो बनाकर की आत्महत्या
आगरा के डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी और ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। मानव ने अपने वीडियो में पुरुषों के बारे में भी सोचने को कहा था। मामला दर्ज होने के बाद पत्नी, ससुर व अन्य फरार हो गए। पुलिस ने कई दिनों तक छापेमारी की। सबसे पहले सास और ननद को गिरफ्तार किया गया। बाद में पत्नी और ससुर को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें मानव की पत्नी, ससुर और सास को आरोपी बनाया गया।