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UP में पार्किंगों के लिए नए नियम, सीसीटीवी लेगेंगे, ठेकाकर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू

UP में पार्किंगों के लिए नए नियम, सीसीटीवी लेगेंगे, ठेकाकर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू

आगरा में संजय प्लेस पार्किंग विवाद के बाद, नगर निगम ने मंगलवार को शहर भर के पार्किंग स्थलों के लिए नए नियम लागू कर दिए। पार्किंग स्थलों पर सात दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। पार्किंग कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। ड्रेस कोड, पहचान पत्र से लेकर रेट लिस्ट तक, ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर चस्पा करनी होगी।

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने संजय प्लेस के 36 पार्किंग स्थलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार की अध्यक्षता में पार्किंग ठेकेदारों की बैठक हुई। जहाँ उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर सात दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नगर निगम के पार्किंग स्थलों पर आए दिन विवाद हो रहे हैं। अवैध वसूली और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में संजय प्लेस के सभी 36 पार्किंग स्थलों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। अब शहर के अन्य सभी पार्किंग स्थलों के लिए नियम तय कर दिए गए हैं।

ये हैं नए पार्किंग नियम

- ठेकेदार को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा।

- पार्किंग कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य है।

- प्रत्येक पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

- सभी सीसीटीवी कैमरे स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे।

- पार्किंग स्थलों पर साइन बोर्ड, पार्किंग दरें और समय अंकित होंगे।

- हेल्पलाइन नंबर 1533 और 8272854914 का उल्लेख करना होगा।

यहाँ संचालित हो रहे हैं पार्किंग स्थल

नगर निगम के अधिकृत पार्किंग स्थल सेंट जॉन्स चौराहा, खेरिया मोड़, सेवाला जाट, एमजी रोड, भोगीपुरा, हरी पर्वत चौराहा, साईं की तकिया, सूर सदन तिराहा, ईदगाह चौराहा, नालबंद, प्रतापपुर चौराहा, राजा मंडी, सदर भट्टी, रामनगर पुलिया, शिल्पग्राम, धांधूपुरा तिराहा, शमशाबाद रोड सौ फुटा तिराहा, दिल्ली गेट चौराहा और बसई मंडी तिराहा पर संचालित हो रहे हैं।

पार्किंग स्थल सुरक्षित होंगे

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन ज़रूरी है। हर ठेकेदार को एक हफ़्ते के अंदर सभी नियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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