नोएडा में शराब के शौकीनों के लिए नया फरमान, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं छलकेंगे जाम

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब व्यवसायिक भवन या मैरिज हॉल संचालकों को शराब पीने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शराब परोसी गई तो मैरिज हॉल संचालक और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
173 प्रतिष्ठानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
आबकारी विभाग के मुताबिक, मैरिज हॉल संचालक को शराब परोसने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसे शादी या अन्य समारोह के आयोजन में शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर आयोजकों को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। अभी तक सिर्फ 173 प्रतिष्ठानों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
बड़ी संख्या में लिए गए हैं 1 दिन के लाइसेंस
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब परोसने के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी लाइसेंस लिए गए हैं, जो एक दिन के लिए हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसका नियम बदल दिया है। अगर किसी व्यवसायिक या मैरिज हॉल में यह लाइसेंस लिया जा रहा है तो उन्हें इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
5 हजार रुपए शुल्क के साथ पंजीयन
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि 5 हजार रुपए शुल्क के साथ पंजीयन किया जा रहा है। जिसे ऑनलाइन कराया जा सकता है। अब तक 173 संस्थाओं ने अपना पंजीयन करा लिया है। अब अगर इन संस्थाओं को अस्थाई लाइसेंस चाहिए तो वे आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जिन संस्थाओं ने पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। निजी भवनों में होने वाले आयोजनों के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के लिए पंजीयन जरूरी नहीं है।