Muzaffarnagar में प्रेम विवाह करने पर युवक के पिता की हत्या, कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत सात को दी ये सजा

मीरापुर क्षेत्र के रसूलपुर गढ़ी में ओमकार की घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें दो भाई और उनके पिता भी शामिल हैं। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने फैसला सुनाया। ओमकार के बेटे अंकित ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद ओमकार के घर पर हमला किया गया था। विशेष लोक अभियोजक नीरजकांत मलिक ने बताया कि एक मार्च 2023 की रात आठ बजे हमलावरों ने घर में घुसकर ओमकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। वादी सचिन ने गांव के ही सगे भाई दीपक और अंकुर, उनके पिता प्रमोद, प्रिंस, आजाद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में मेरठ के बहसूमा के मोहल्ला बस्ती निवासी दीपक और खेड़ी सराय निवासी सूर्यकांत का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने 14 मई 2023 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 में हुई। मंगलवार को कोर्ट में आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी प्रिंस पर 22 हजार और अन्य आरोपियों पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह थी रंजिश मृतक ओमकार के बेटे अंकित ने घटना से तीन साल पहले आरोपी प्रिंस की बहन से शादी की थी। इसके बाद दोनों गांव छोड़कर चले गए। इसी रंजिश के चलते कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई।