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मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, वीडियो में जाने पति सौरभ की हत्या कर शव के किए थे 5 टुकड़े

मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, वीडियो में जाने पति सौरभ की हत्या कर शव के किए थे 5 टुकड़े

मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप साबित होने के बाद यह फैसला सुनाया गया। सजा सुनाते हुए जज ने हत्याकांड को नृशंस बताया और कहा कि इसमें माफी स्वीकार नहीं होगी। फैसले के दौरान जेल में बंद मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया था। सजा का ऐलान होने से पहले दोनों रोने लगे।

जज के सवाल पर मुस्कान ने कहा- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए

अदालत में सजा सुनाने से पहले मुस्कान रस्तोगी और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। दोनों भावुक होकर फूट-फूटकर रोने लगे। इस दौरान जज ने मुस्कान से पूछा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी है, तो बताएं कि वह क्या सजा चाहती है।इस पर मुस्कान ने कहा कि उसकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। इसके बाद वह खामोश हो गई। फिर अदालत ने साहिल से भी यही सवाल किया, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सका।

सौरभ की मां बोलीं- शांति से न्याय मिल गया

अदालत के फैसले के बाद सौरभ राजपूत की मां भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उन्हें शांति से न्याय मिल गया है। बेटे की हत्या के बाद से परिवार लगातार न्याय की उम्मीद कर रहा था। अदालत के फैसले के बाद परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। इस मामले ने पूरे देश में चर्चा बटोरी थी। सामने आई जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद सौरभ के शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में भर दिया गया था।जांच के दौरान मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल की भूमिका सामने आई थी। मामले की गंभीरता और हत्या के तरीके को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था।

चर्चित मामले में अदालत का फैसला

सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अदालत ने दोनों दोषियों को कठोरतम सजा सुनाई है। हालांकि, मृत्युदंड के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अपील की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।इस फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने राहत की बात कही है। परिवार के लिए यह फैसला लंबे समय से चल रही न्याय की लड़ाई का अहम पड़ाव माना जा रहा है।

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