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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, 27 दिन बाद जेल से रिहाई

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, 27 दिन बाद जेल से रिहाई

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मां के फर्जी साइन मामले में गिरफ्तार उमर अंसारी को जमानत मिल गई है। उमर अंसारी कासगंज जेल में 27 दिनों से बंद थे।

गिरफ्तारी का क्रम

पुलिस ने उमर अंसारी को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले गाजीपुर जेल में रखा गया। इसके बाद 23 अगस्त को सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेजा गया।

उमर अंसारी का पक्ष

उमर अंसारी ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी साइन और दस्तावेजों से संबंधित मामले में उन्हें गलतफहमी का शिकार बनाया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने का आदेश जारी करते हुए कहा कि उमर अंसारी को शर्तों के तहत जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और गिरफ्तारी की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।

जेल में 27 दिन की कैद

उमर अंसारी का 27 दिन जेल में रहना उनके परिवार और समर्थकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उमर अंसारी जमानत पर रिहा हो गए हैं।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहा है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी और जेल में बंदी ने स्थानीय स्तर पर चर्चा और मीडिया में खासी सुर्खियां बटोरी थीं। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने राहत व्यक्त की।

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