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Moradabad में किसान की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, चुनाव की रंजिश में किया था कत्ल

Moradabad में किसान की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, चुनाव की रंजिश में किया था कत्ल

संभल में 15 साल पुरानी चुनावी रंजिश के चलते किसान की हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजे 4 रेशमा चौधरी की अदालत ने आरोपी यादव उर्फ ​​यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के किसौली निवासी अवधेश उर्फ ​​पप्पू ने 31 अक्टूबर 2010 को अपने गांव के ही यादव उर्फ ​​यादव, मनोज, सोमपाल और यशपाल के खिलाफ बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि 31 अक्टूबर 2010 को उसके गांव पंवासा में मंत्री पद के चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव में हमारे परिवार ने चंद्रपाल का समर्थन किया था। इसको लेकर मेरा गांव के ही यशपाल से झगड़ा हो गया था। उस समय कुछ लोगों ने मामले को दबा दिया था। इसके बाद पप्पू के पिता रामचंद्र और उसका भाई घनश्याम घर लौट रहे थे। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें घेरकर रामचंद्र पर फायरिंग कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई एडीजे 4 रेशमा चौधरी की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने यादवेंद्र उर्फ ​​यादव की फाइल पर सुनवाई की। सरकार की ओर से प्रदीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा और आरोपियों को सख्त सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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