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ईद से पहले मेरठ पुलिस ने सड़क किनारे नमाज पढ़ने वालों को दी चेतावनी, पासपोर्ट रद्द करने की धमकी

मेरठ पुलिस ने गुरुवार को सड़क किनारे ‘अनधिकृत’ नमाज़ के खिलाफ़ सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उनके पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। यह निर्देश ईद-उल-फितर और 28 मार्च को रमज़ान के आखिरी शुक्रवार की नमाज़ से पहले आया है।

पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि किसी को भी सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए और ईद की नमाज़ स्थानीय मस्जिदों या किसी निर्धारित ईदगाह में अदा करनी चाहिए।

आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि हालिया निर्देश के बारे में नोटिस जारी किए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "पिछले साल कुछ लोगों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और सड़कों पर प्रार्थना की, जिसके कारण 80 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई। इस बार नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" सिंह ने बताया, "अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, तो उसके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना नया पासपोर्ट प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दस्तावेज़ तब तक ज़ब्त रहेंगे जब तक कि व्यक्ति को कोर्ट से बरी नहीं कर दिया जाता।"

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