Samachar Nama
×

मथुरा राधाकुंड युवती शोषण मामला: आरोपी अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

मथुरा राधाकुंड युवती शोषण मामला: आरोपी अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

राधाकुंड क्षेत्र में युवतियों के कथित शोषण के मामले में गिरफ्तार अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को अदालत से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

जानकारी के अनुसार, राधाकुंड क्षेत्र में युवतियों के कथित शोषण से जुड़े मामले में पुलिस ने अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। शुक्रवार को अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से अदालत के सामने मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों को रखा गया। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को राहत दिए जाने की मांग करते हुए जमानत देने की दलील पेश की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

मामले को लेकर पुलिस पहले ही जांच में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका है या नहीं।

राधाकुंड क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इस तरह के मामले सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब जांच की अगली प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

फिलहाल आरोपी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास जेल में रहेगा और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

Share this story

Tags