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उत्तर प्रदेश में 31 अपराधों पर एफआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब सीधे FIR नहीं दर्ज होगी

उत्तर प्रदेश में 31 अपराधों पर एफआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब सीधे FIR नहीं दर्ज होगी

उत्तर प्रदेश में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब राज्य पुलिस (Uttar Pradesh Police) 31 गंभीर श्रेणियों के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकेगी।

इन मामलों में दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, पशुओं के प्रति क्रूरता, पर्यावरण प्रदूषण, बाल श्रम, उपभोक्ता धोखाधड़ी और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे अपराध शामिल हैं। नए नियमों के तहत इन मामलों में पीड़ित को पहले संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद (complaint) दायर करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।

यह आदेश पुलिस महानिदेशक (Rajeev Krishna) द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की एक टिप्पणी के बाद लिया गया है, जिसमें एफआईआर प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता और कानूनी सीमाओं पर चर्चा की गई थी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और न्यायिक निगरानी में लाना है, जहां प्रारंभिक जांच और तथ्य निर्धारण की आवश्यकता अधिक होती है। सरकार का मानना है कि इससे गलत या जल्दबाजी में दर्ज होने वाली एफआईआर पर भी रोक लगेगी।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर कानूनी और सामाजिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जबकि कुछ का मानना है कि इससे पीड़ितों को प्रारंभिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें सीधे पुलिस के बजाय अदालत का रुख करना होगा।

नई व्यवस्था के तहत पुलिस अब इन मामलों में केवल प्रारंभिक सूचना और सहायता प्रदान करेगी, जबकि औपचारिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होगा। इसके बाद ही जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

फिलहाल यह निर्देश पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है और सभी पुलिस थानों को इसका पालन करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से कानूनी प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और गंभीर मामलों में न्यायिक निगरानी मजबूत होगी।

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