लुहारा गांव हत्याकांड, माफिया अमरपाल लुहारा सहित चार दोषी करार, सजा पर सुनवाई 30 जून को

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीरु शर्मा ने वर्ष 2015 में लुहारा गांव में दो सगे भाइयों पप्पू और विकास उर्फ विक्की की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में प्रदेश स्तरीय माफिया अमरपाल लुहारा उर्फ कालू समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड में चार अन्य आरोपी पहले ही मौत का शिकार हो चुके हैं।
कोर्ट ने माफिया अमरपाल लुहारा सहित चार आरोपियों को हत्या का दोषी पाया, जिन्होंने 2015 में लुहारा गांव में दो भाइयों की बेरहमी से हत्या की थी। इस घृणित अपराध के कारण क्षेत्र में दहशत फैल गई थी, और यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सुनियोजित जांच के बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया था।
न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 30 जून की तारीख तय की है। इस केस को लेकर स्थानीय प्रशासन और पीड़ित परिवार के सदस्य न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इस मामले में दोषियों को सजा मिलने के बाद इलाके में न्याय की उम्मीदों को बल मिलेगा, और यह एक उदाहरण बनेगा कि कानून के सामने सभी को बराबरी से जवाबदेह ठहराया जाएगा।