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राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, वीडियो में देखें समन रद्द करने की मांग खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और 200 रुपए के जुर्माने के खिलाफ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है। राहुल गांधी ने इस समन आदेश को 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने सुझाया ‘अल्टरनेट रेमेडी’ का रास्ता

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को पहले उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी विकल्प (Alternate Remedy) अपनाने चाहिए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट में आने की बजाय संबंधित निचली अदालत में ही उपयुक्त प्रक्रिया अपनाएं। इसी आधार पर कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

यह मामला वीर सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें समन जारी किया था और पेशी से गैरहाजिर रहने पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि यह केस राजनीति से प्रेरित है और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले सेशन कोर्ट या अन्य सक्षम फोरम पर जाएं।

राजनीतिक हलकों में हलचल

इस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी इसे एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है।

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