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’31 फरवरी 2023 को कल्लू की हुई मौत…’ महोबा में सरकारी कागजों में तारीख देखकर बुजुर्ग विधवा पत्नी का चकराया दिमाग

’31 फरवरी 2023 को कल्लू की हुई मौत…’ महोबा में सरकारी कागजों में तारीख देखकर बुजुर्ग विधवा पत्नी का चकराया दिमाग

"कल्लू की मौत 31 फरवरी, 2023 को हुई थी..." यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। एक बुज़ुर्ग विधवा महिला अपने पति की मौत के ढाई साल बाद भी डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए जूझ रही है। लेकिन, अधिकारियों ने अपने ऑर्डर में उसके पति की मौत की तारीख 31 फरवरी, 2023 लिखकर उसकी मुश्किल और बढ़ा दी है।

महिला के पति कल्लू की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन कई बार अप्लाई करने और रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे अभी तक ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जब मामला अधिकारियों के ध्यान में आया और ऑर्डर जारी किया गया, तो एक बड़ी गलती मिली जिसने पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। ऑर्डर में पति की मौत की तारीख 31 फरवरी, 2023 लिखी थी, जबकि फरवरी में 31 नहीं होता। इस गलती ने महिला की परेशानी और बढ़ा दी है।

एक बुज़ुर्ग पत्नी डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर-दर भटक रही है।

पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद वह आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। डेथ सर्टिफिकेट न होने की वजह से उसके कई ज़रूरी काम रुक गए हैं। जब भी वह ऑफिस जाती है, तो उसे सिर्फ़ आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्या हल होती रहती है।

इस मामले ने प्रशासन की नाकामी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अधिकारी एक साधारण तारीख भी सही से नहीं लिख सकते, तो आम आदमी को समय पर न्याय और सेवाएँ कैसे मिल सकती हैं? पीड़िता ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द सही तारीख वाला डेथ सर्टिफिकेट जारी करे ताकि वह सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके।

यह पूरा मामला सदर तहसील क्षेत्र के मवई खुर्द गाँव का है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग पाना के पति कल्लू की 31 जनवरी, 2023 को मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद पाना ने नियमानुसार डेथ सर्टिफिकेट के लिए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को अप्लाई किया। मामला पंचायत सेक्रेटरी के ज़रिए असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक पहुँचा, जहाँ जाँच के बाद रिपोर्ट सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस भेज दी गई।

लेकिन यहीं से लापरवाही का सबसे बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के ऑर्डर में मृतक की मौत की तारीख 31 फरवरी, 2023 दिखाई गई, जबकि फरवरी में 31 नहीं होता। इस गलत ऑर्डर का पता चलने के बाद पीड़ित सही तारीख वाला सर्टिफिकेट पाने के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है।

मृतक की भाभी ने क्या कहा?

मृतक की भाभी भगवतिया और गांव के प्रधान विपिन सिंह का कहना है कि कल्लू की मौत 31 जनवरी, 2023 को हुई थी, फिर भी पंचायत सेक्रेटरी की लापरवाही से ऐसी तारीख दर्ज कर दी गई जो कभी हुई ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस छोटी सी गलती पर बड़े अधिकारियों ने भी ध्यान दिए बिना साइन कर दिए।

मृतक के बेटे रवि, बहू नीलम और पत्नी पाना ने शिकायत की थी कि पंचायत सेक्रेटरी ने पहले तो उन्हें परेशान किया और फिर गलत तारीख लिखकर एप्लीकेशन भेज दी। ढाई साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी परिवार को कोई सरकारी फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जिससे उनकी आर्थिक हालत और खराब हो गई है।

घटना सामने आने के बाद सदर विधानसभा क्षेत्र से BJP MLA राकेश गोस्वामी ने SDM सदर शिवध्यान पांडे से फ़ोन पर बात की और अपनी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की। MLA ने सवाल किया कि जब 31 फरवरी जैसी कोई तारीख़ ही नहीं है तो ऐसा आदेश कैसे जारी किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की जांच की जाए, लापरवाह कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मरने वाले के लिए मौत की सही तारीख़ वाला सर्टिफ़िकेट तुरंत जारी किया जाए।

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