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जूडो कोच को छात्रा से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

जूडो कोच को छात्रा से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

न्यायालय की अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट-2 संगीता ने एक स्कूल में 10 वर्षीय जूडो खिलाड़ी से दुष्कर्म के दोषी पाए गए कोच मनीष उर्फ ​​मैक्स को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। दोषी कोच कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अनूपनगर फाजलपुर का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित जूडो खिलाड़ी के पिता ने 10 जून 2023 को कंकरखेड़ा थाने में जूडो-कराटे कोच मनीष उर्फ ​​मैक्स के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह जूनियर लेवल की जूडो खिलाड़ी है। उसके स्कूल में ही जूडो कराटे की कोचिंग दी जाती थी। जहां वह चार साल से कोचिंग ले रही थी। अनूपनगर फाजलपुर निवासी मनीष उर्फ ​​मैक्स वहां कोच था। 2 जून 2023 की शाम मासूम खिलाड़ी अपने 11 वर्षीय भाई के साथ कोचिंग के लिए गई थी। वहां कोच मनीष उर्फ ​​मैक्स ने उसके भाई समेत बाकी खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया। इसके बाद कोच बेटी को अपने गार्ड रूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने दो महीने के अंदर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए और सभी गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। दो साल से जेल में है कोच मनीष एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस की मजबूत और प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने कोच मनीष उर्फ ​​मैक्स को सजा सुनाई है। वह दो साल से जेल में है। सेशन कोर्ट के अलावा उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है।

तीन बरी
पीड़िता के पिता ने कोच व तीन अन्य के खिलाफ उसे धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने अन्य तीन को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे।

मासूम बच्ची को बेहोशी की हालत में घर पर छोड़ गया दुष्कर्मी
जूडो खिलाड़ी के बेहोश होने पर दुष्कर्मी कोच मनीष उर्फ ​​मैक्स घटना वाली शाम उसे अपने घर छोड़ने गया था। परिजनों ने पूछा तो उसने बताया कि खेल के दौरान पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं।

आठ दिन बाद आई होश
मासूम खिलाड़ी को गंभीर हालत में परिजन व परिचित तीन अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसे होश नहीं आया। हालत गंभीर होने के कारण पीड़िता परिजनों को कुछ नहीं बता सकी। बाद में उसे चौथे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां आठ दिन बाद 10 जून को पीड़िता को होश आया। होश में आने पर उसने परिजनों को कोच द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। इसके बाद परिजन व ग्रामीण पीड़िता को लेकर कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कंकरखेड़ा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पांच दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ड्रग तस्करी के आरोप में जेल गया था मनीष
जांच के दौरान यह भी पता चला कि मनीष उर्फ ​​मैक्स कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहा था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह डेढ़ साल तक जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद उसने फाजलपुर के एक स्कूल में जूडो कराटे की कोचिंग शुरू कर दी।

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