जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को मिली जमानत, एएसआई के दर्ज मुकदमों में सुनवाई

जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट मंगलवार को संभल की निचली अदालत (जेएम कोर्ट) में पेश हुए। यह वारंट एएसआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जारी किया गया था। इसी समय एक अन्य पुराने मामले में भी समन जारी किया गया।
इसलिए दोनों मामलों को एक साथ प्रस्तुत किया गया। जफर अली के वकीलों ने दोनों मामलों में जमानत के लिए आवेदन दायर किया। जिसके आधार पर जमानत दी गई। अब अगली सुनवाई मई में निर्धारित की गई है। जफर अली की मौजूदगी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए।
जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख 24 नवम्बर के दंगों में भूमिका निभाने के आरोप में 23 मार्च से जेल में हैं। 19 जनवरी 2018 को एएसआई ने जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एएसआई ने आरोप लगाया कि जामा मस्जिद एक संरक्षित इमारत है। बिना अनुमति के इसमें ग्रिल क्यों लगाई गई? केवल इसी मामले की सुनवाई चल रही है। अब न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिया गया है। जबकि, एक अन्य पुराने मामले में समन जारी किया गया।
दोनों मामलों में पेश होने के लिए उन्हें मुरादाबाद जिला जेल से संबलपुर लाया गया था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। उनके परिवार के सदस्यों ने अदालत में जामा मस्जिद समिति के प्रमुख से भी मुलाकात की।