यूपी के शहरों में अवैध पार्किंग चलाने वालों पर होगा ऐक्शन, 5000 का लगेगा जुर्माना
अब शहरों में अवैध पार्किंग का कारोबार नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से मनमाने ढंग से नहीं चल सकेगा। पार्किंग के लिए जारी नए नियमों में अवैध पार्किंग पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम सीमा के भीतर अवैध पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें कि राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। प्रथम चरण में यह विनियमन नगर निगम वाले शहरों में लागू किया गया है। लोगों को अच्छी पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान तो हैं ही, साथ ही अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी कई प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के आधार पर कम से कम 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम आयुक्त को अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। यह भी देखा जाएगा कि उस स्थान पर कितने दिनों से अवैध पार्किंग चल रही है। जुर्माना इस आधार पर लगाया जाएगा कि उसने अवैध पार्किंग से कितनी कमाई की है। जरूरत पड़ने पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।
इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पार्किंग स्थल पर वाहन चलाता है और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति का कार्य एक टीम का गठन करना और शहर में पार्किंग स्थलों का दौरा करना होगा। इस दौरान आम जनता से भी फीडबैक मांगा जाएगा।

