अग्निवीरों को कहां-कितना आरक्षण मिलता है? UP पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% रिजर्वेशन

गृह विभाग ने पुलिस भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीर सैनिकों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य पुलिस में कांस्टेबल, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीर के रूप में सेवा अवधि भूतपूर्व सैनिकों की तरह कम की जाएगी और अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो। आपको बता दें कि 2026 के बाद सेवा छोड़ने वाले भूतपूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।
कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। इसके तहत 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच सेवा से बाहर हो जाएगा, जिसमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। वहीं, 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कुशल बनकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे।