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देवरिया में कथित अवैध हिरासत मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसपी को लगाई फटकार

देवरिया में कथित अवैध हिरासत मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसपी को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को देवरिया के एसपी अभिजीत आर. शंकर को कथित अवैध हिरासत के मामले में कड़ी फटकार लगाई। मामला चार लोगों को अप्रैल 2026 में कई दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के आरोप से जुड़ा है।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें 13 से 24 अप्रैल 2026 के बीच अवैध रूप से करीब 10 दिनों तक थाने में रखा। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और एसपी से जवाब मांगा।

चार लोगों को हिरासत में रखने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, चार लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उन्हें पुलिस ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए हिरासत में रखा। याचिका में कहा गया कि उन्हें लंबे समय तक थाने में रखा गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर नाराजगी जताई।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किन परिस्थितियों में लोगों को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखा गया और इसके लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई।अदालत ने मामले में पारदर्शिता के साथ जांच और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

एसपी से मांगा गया जवाब

कोर्ट की सख्ती के बाद देवरिया पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है। एसपी अभिजीत आर. शंकर से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तय प्रावधानों के बिना हिरासत में रखना गंभीर मामला है और इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी।फिलहाल मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की ओर से दाखिल जवाब पर नजर रहेगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस विभाग में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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