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गलत आदेश पारित करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को हाईकोर्ट की फटकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया

गलत आदेश पारित करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को हाईकोर्ट की फटकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के आदेशों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक गलत आदेश पारित कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संबंधित मामले में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों और लागू नियमों के अनुरूप ही प्रशासनिक निर्णय लिए जाने चाहिए। गलत तथ्यों या नियमों के आधार पर आदेश पारित किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

DIOS के आदेश पर उठे सवाल

मामला जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से पारित किए गए एक आदेश से जुड़ा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने आदेश की प्रक्रिया और उसमें अपनाए गए नियमों को लेकर सवाल उठाए गए।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए DIOS के आदेश पर असंतोष जताया। अदालत की टिप्पणी के बाद शिक्षा विभाग में भी मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे पेश

हाईकोर्ट ने मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निदेशक को अगली सुनवाई में संबंधित मामले और जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्यप्रणाली को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

अदालत यह भी जानना चाहती है कि संबंधित आदेश किस आधार पर पारित किया गया और उसमें नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया।

अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख

हाईकोर्ट ने अधिकारियों की ओर से आदेश पारित करते समय नियमों और न्यायिक निर्देशों का पालन किए जाने पर जोर दिया। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि अधिकारी गलत तरीके से आदेश पारित करते हैं तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर अगली सुनवाई पर है।

अगली सुनवाई में स्पष्ट होगी स्थिति

अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अदालत में मौजूदगी के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। निदेशक को DIOS द्वारा पारित आदेश से जुड़े तथ्यों और विभागीय प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट के सामने रखनी होगी।

हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों के अनुसार काम करना होगा और गलत आदेश पारित करने की स्थिति में जवाब देना पड़ेगा।

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