शहर की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जाने के दावे को लेकर दायर वाद की बुधवार को सुनवाई चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन, आदित्य सिंह की अदालत में होनी थी। मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष के लोग न्यायालय पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले पर स्टे ऑर्डर जारी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों पक्षों के वकील अदालत में मौजूद थे, और अगली तारीख पर सुनवाई की संभावना जताई गई है। स्टे ऑर्डर की वजह से फिलहाल मस्जिद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।

