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बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 3 दिन का अंतिम मौका

बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 3 दिन का अंतिम मौका

शस्त्र लाइसेंस मामले में बाहुबलियों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पाया कि सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी पूरी तरह प्रस्तुत नहीं की गई है।

मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में 83 बाहुबलियों में से केवल 42 लोगों की जानकारी ही जमा की है। यानी आधे से भी कम मामलों का विवरण अदालत के सामने रखा गया। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शेष 41 लोगों की जानकारी देने के लिए सरकार को तीन दिन का अंतिम अवसर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि तय समय के भीतर पूरी जानकारी नहीं दी गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई बेहद जरूरी है।

यह मामला बाहुबलियों और प्रभावशाली लोगों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की वैधता और प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत यह जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में इन लोगों को लाइसेंस जारी किए गए और क्या नियमों का पालन किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने सरकार से लाइसेंस धारकों का पूरा रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि अदालत ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं चाहती। यदि समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित अधिकारियों पर भी सवाल उठ सकते हैं।

वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल सरकार के सामने अब तीन दिन के भीतर बाकी 41 लोगों की जानकारी अदालत में पेश करने की चुनौती है। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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